सरकार ने बदले पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम, इस तारीख तक तुरंत कर लें ये काम

अगर आप भी सरकार द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के जरिए बचत योजनाओं में आधार अपडेट करने को कहा गया था. इस नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) या सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश करने वालों के लिए आधार और पैन जरूरी कर दिया गया है।

सुकन्या समृद्धि की शुरुआत 2015 में हुई थी
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में मोदी सरकार ने की थी। इस योजना के तहत खाता खुलवाकर आप बेटी के लिए बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब उपरोक्त किसी भी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पैन और आधार कार्ड होना चाहिए। 31 मार्च को वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर 6 महीने के भीतर आधार और पैन नंबर की जानकारी देने को कहा गया था। इस अधिसूचना से पहले इस योजना में बिना आधार के निवेश किया जाता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।

30 सितंबर तक का समय
वित्त मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी पोस्ट ऑफिस योजनाओं में खाता खोलते समय आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होगा। अगर किसी कारण से आप उस समय पैन जमा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में आप ऐसा कर सकते हैं। इसे दो माह के अंदर जमा करें. दो महीने की यह समयसीमा 30 सितंबर को पूरी हो रही है।

लघु बचत योजना खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपके पास आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची होनी चाहिए
इसके अलावा खाता खोलने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो का होना जरूरी है।
अगर निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार जमा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से खाता बंद कर दिया जाएगा।

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