Big relief for drivers: अगर आपका रेड सिग्नल जंप करने, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने आदि कारणों से ई-चालान हुआ है तो अब आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। इसको लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया था। अब वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में यातायात विभाग की ओर से वर्ष 2017 से 2021 तक के ई-चालान माफ किये जायेंगे। इसके लिए बीते मई महीने में एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन अगर ट्रैफिक विभाग में तीन दिन के अंदर ई-चालान का समाधान नहीं होता है तो वे कोर्ट की शरण में जाते हैं। इसलिए अब तक सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है।
सरकारी आदेश के बाद भी विभाग इसे अदालती कार्यवाही मानकर चुप रहा। अब कोर्ट ने ट्रैफिक विभाग को अपने पोर्टल से 2021 से पहले सभी ई-चालान हटाने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक, 2017 से 2021 तक 11 लाख से ज्यादा लोगों के चालान माफ किए जाएंगे। चूंकि जमा करने वालों की दर कम रही है. लंबित चालान अधिक हैं।
इस साल 19 मई को सरकार की ओर से दिसंबर 2021 से पहले के सभी ई-चालान माफ करने का आदेश जारी किया गया था। मई के बाद से अब तक संबंधित ई-चालान का निपटारा नहीं हो सका है। पिछले सभी चालानों का ब्योरा कोर्ट के पास था, इसलिए यातायात विभाग चुप्पी साधे हुए था। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है।
कहा गया है कि सरकार के आदेश के मुताबिक 2021 से पहले किए गए ई-चालान पर कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। इसलिए अपने पोर्टल से संबंधित ई-चालान का निस्तारण करें। डीसीपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार अनुपालन कराया जाएगा। डेटा पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। निस्तारण की भी जानकारी दी जाएगी।
साल 2021 में करीब साढ़े तीन लाख ई-चालान जारी किए गए। इसमें बिना हेलमेट, तीन सवारी, ओवर स्पीडिंग, बिना बेल्ट के कार चलाने आदि पर 1 करोड़ 18 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना था। यानी चालान की इतनी रकम माफ कर दी जाएगी।