bank locker rules: लॉकर में रखी संपत्ति खोने पर बैंक कितना देगा मुआवजा, जानिए नए नियम

bank locker rules: यदि आपने बैंक लॉकर में कीमती संपत्ति जैसे सोना, चांदी और नकदी आदि रखी है तो आग, बाढ़ और चोरी की स्थिति में बैंक की क्या देनदारी है? आपको यह नियम पता होना चाहिए।

bank locker rules: देश में लाखों लोग अपनी कीमती संपत्ति जैसे सोना, चांदी और नकदी को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय बैंकों की ये तिजोरियाँ लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हैं। हालाँकि, चोरी, आग, बाढ़ या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो सकता है। ऐसी घटनाओं के मामले में भारतीय बैंकों के नियमों को समझना बहुत जरूरी है।

यदि बैंक लॉकर में आपका कीमती सामान बाढ़, भूकंप, दंगा, आतंकवादी हमले, ग्राहक की लापरवाही आदि के कारण चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सबसे पहली उम्मीद बैंक से होगी कि वह इस नुकसान की भरपाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, बैंकिंग इकाई अपने लॉकर में रखे कीमती सामान के लिए जिम्मेदार नहीं है।

देनदारी किराये का 100 गुना होगी
आग, चोरी, डकैती, इमारत गिरने या अपने कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं के मामले में, बैंक की देनदारी सुरक्षित जमा लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी। यहां भी आपको मुआवजा बहुत कम मिलता है। मान लीजिए अगर सालाना लॉकर फीस एक हजार रुपये है तो बैंक एक लाख रुपये ही देगा, चाहे आपके लॉकर में कितनी भी कीमती संपत्ति क्यों न हो।

बैंक अधिक सावधानी बरतें
ग्राहकों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। हालाँकि, भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर की सामग्री की क्षति या क्षति के मामले में बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जानकारों के मुताबिक बैंक की लापरवाही के कारण बैंक को देनदारी उठानी पड़ती है।

घाटे के लिए बैंक जिम्मेदार क्यों नहीं?
बैंक में जमा संपत्ति के पूरे नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी बैंकों पर क्यों नहीं होती, इसके पीछे कारण यह है कि बैंकों को खुद नहीं पता होता कि लॉकर में क्या रखा है और न ही उसकी कीमत पता होती है। ग्राहक अपने लॉकर की कीमत का खुलासा करने के लिए भी बाध्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मुआवज़े की कीमत लगाना असंभव हो जाता है।

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