Good news for pensioners: सभी पेंशनभोगियों को पेंशन पाने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है।जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मतलब है कि आप जीवित हैं। केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। सरकार ने आदेश में कहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है।
Good news for pensioners केंद्र ने सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों से बिस्तर पर पड़े और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए घर पर सेवा प्रदान करने के लिए कहा है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा जारी एक आदेश में, सभी बैंकों को सुपर वरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया है।
Good news for pensioners
सभी पेंशनभोगियों को पेंशन पाने के लिए सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मतलब है कि आप जीवित हैं। केंद्र सरकार के करीब 69.76 लाख पेंशनभोगी हैं। 25 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के जरिए जमा किया जा सकता है। अब प्रत्येक नागरिक के लिए घर बैठे एंड्रॉइड स्मार्टफोन या बैंक शाखा में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव होगा।
बैंक को निर्देश दिये गये हैं
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बैंक फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सेवा बैंक डोरस्टेप बैंकिंग अधिकारी नियुक्त करके प्रदान की जा सकती है। कहा गया है कि वे बैंक शाखाओं और एटीएम पर पोस्टर पर जानकारी चिपकाकर भी प्रचार-प्रसार कर सकते हैं।
बैंक पेंशनभोगियों को एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप संदेश के जरिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का लिंक भेज सकते हैं। ताकि, अति वरिष्ठ पेंशनभोगी अपने एंड्रॉइड फोन का उपयोग करके चेहरे का प्रमाणीकरण कर सकें और इस तकनीक के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। DoPPW ने बैंकों से अपने संबंधित अधिकारियों के बीच ईमेल के माध्यम से चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लोकप्रिय बनाने के लिए भी कहा है।
सरकारी आदेश के मुताबिक, हर साल 1 अक्टूबर से 80 साल और उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। केंद्र ने 2019 में बैंकों से कहा था कि वे 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को नवंबर के बजाय हर साल 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दें। 80 साल से कम उम्र के बाकी पेंशनभोगियों को नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।