Aadhar Not Mandatory For Voter Card: अब बिना आधार कार्ड के भी बनवा सकेंगे वोटर आईडी, चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन

Aadhar Not Mandatory For Voter Card: जब भी कोई व्यक्ति मतदाता पहचान पत्र बनवाने जाता है तो सबसे पहले उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे मतदान पत्र बनाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।  हालाँकि, अब लोगों को इस समस्या का समाधान मिल गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अब मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। 21 सितंबर को जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पास्टर और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक मामले की सुनवाई की जिसमें पहचान पत्र बनवाते समय आधार नंबर देने की अनिवार्यता खत्म करने के लिए याचिका दायर की गई थी।

इस संबंध में चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्द ही वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। इसके लिए अधिसूचना जारी की जायेगी। मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी दाखिल की गई है, जिसके बाद मामला सुलझ गया।

क्या थी याचिका
मतदाता संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 26 के तहत मतदाता पहचान पत्र बनाने के प्रावधानों में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पहचान पत्र बनाने के लिए फॉर्म 6 मौजूद है और इसके माध्यम से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है। फॉर्म 6बी.  इसके बाद भी आधार नंबर भरने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह मतदान की उम्र होने के बावजूद अपना मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवा पाता है और मतदान करने से वंचित रह जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

क्या कहता है चुनाव आयोग?
इस संबंध में जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया तो आयोग की ओर से बताया गया कि जल्द ही वोटर आईडी कार्ड बनाने में आधार नंबर भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। Aadhar Not Mandatory For Voter Card इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी। आयोग ने एक आंकड़ा भी पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 66 करोड़ 23 लाख आधार नंबर मतदाता सूची में अपलोड किए जा चुके हैं और फिलहाल इस पर काम चल रहा है।

यह भी बताया गया कि मौजूदा नियमों में वोटर आईडी बनाने और मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव किया जाएगा और फॉर्म में भी संशोधन किया जाएगा। आयोग से मिले संतोषजनक जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने मामले का निपटारा कर दिया।

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