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अटल पेंशन योजना 2023, जानें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, लाभ, मासिक पेंशन की पूरी जानकारी

Atal pension Yojana

अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना (अटल पेंशन योजना, ‘एपीवाई’) में निवेश करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। अगर APY के तहत मासिक योगदान करना है तो 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक मासिक पेंशन की सुविधा मिलती है।

Apy के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
बैंक या डाकघर में एपीवाई खाता खोलने के दो तरीके हैं।
विधि 1: सबसे पहले उस बैंक या डाकघर शाखा में जाएँ जहाँ आपका बचत बैंक खाता है। आपको विधिवत भरा हुआ एपीवाई आवेदन पत्र बैंक या डाकघर में जमा करना होगा और केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

विधि 2: आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भी एपीवाई खाता खोल सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि बैंक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अटल पेंशन योजना खाता खोलने की अनुमति देते हैं। एसबीआई की नेट बैंकिंग के माध्यम से एपीवाई खाता खोलने की सुविधा ‘ई-सर्विसेज’ टैब में सामाजिक सुरक्षा योजना विकल्प के अंतर्गत है।

चरण-1: ICICIBank.com पर लॉग इन करें।
स्टेप-2: फिर आपको यहां ‘कस्टमर केयर’ पर क्लिक करना होगा।
स्टेप-3: इसके बाद यहां ‘सर्विस रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें।
चरण-4: फिर ‘बैंक खाता’ अनुभाग से अटल पेंशन योजना के लिए नामांकन पर क्लिक करें।
चरण-5: अब आपको सभी आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा।
चरण-6: इसके बाद अटल पेंशन योजना खाता एक कार्य दिवस के भीतर सक्रिय हो जाएगा। ऑटो डेबिट भी अपने आप शुरू हो जाएगा

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है?
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक सरकारी पेंशन योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
यह गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विशेष रूप से सच है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी या ऐसे संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की निश्चित पेंशन पाने का विकल्प है।
पेंशन का निर्धारण व्यक्ति की उम्र और अंशदान राशि के आधार पर किया जाता है। ग्राहक की मृत्यु पर उसकी पत्नी पेंशन का दावा कर सकती है। दूसरी ओर, ग्राहक और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को संचयी राशि प्राप्त होगी।
यदि ग्राहक की 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी या तो योजना से बाहर निकल सकते हैं और कॉर्पस का दावा कर सकते हैं या शेष अवधि के लिए योजना जारी रख सकते हैं।
योजना के तहत एकत्र की गई राशि का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार भारतीय पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।

APY में सरकार भी योगदान देती है
इस योजना में भारत सरकार भी ग्राहक के अंशदान का 50 प्रतिशत अंशदान करेगी, जो कि रु. 1,000 या उससे कम। हालाँकि, सरकारी सह-योगदान केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और आयकर दाता भी नहीं हैं। बता दें कि 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजना में शामिल होने वाले पात्र ग्राहकों के खातों में भारत सरकार 5 साल की अवधि के लिए सह-योगदान करेगी। एपीवाई के तहत सरकार की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी

अटल पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
भारत का नागरिक होना चाहिए।
आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कम से कम 20 साल तक योगदान देना होगा।
आपके पास आपके आधार से जुड़ा एक बैंक खाता होना चाहिए।
एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।

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