bank lockers new rules: SBI और BOB ग्राहक 30 सितंबर तक निपटा लें ये काम, 7 दिन का है समय

bank lockers new rules: आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने बैंक लॉकर ग्राहकों से लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाएं। यह काम अनिवार्य रूप से करना होगा. अगर आपके पास भी एसबीआई, बीओबी या किसी अन्य बैंक में लॉकर है तो आपको भी 30 सितंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आरबीआई के निर्देश के मुताबिक आपको बैंक लॉकर छोड़ना होगा।

अपने ग्राहकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई और बीओबी ने कुछ संशोधनों के साथ नया बैंक लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। बैंकों ने अपने ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी इसकी जानकारी दी है. इन पर ग्राहकों का हस्ताक्षर करना जरूरी है. हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहक को उसी बैंक शाखा में जाना होगा जहां उसका लॉकर है।

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सभी बैंकों को यह काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर 30 जून तक 50 फीसदी, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी लोगों के हस्ताक्षर लेने हैं। लॉकर एग्रीमेंट से जुड़ी सारी जानकारी आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है.

क्या है नया समझौता
नए लॉकर समझौते के मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे गए सामान के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चोरी, धोखाधड़ी, आग या इमारत ढहने की स्थिति में लॉकर को नुकसान पहुंचने पर वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस मामले में बैंक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे।

बैंकों ने बढ़ाए चार्ज
बदलाव के बाद बैंकों ने लॉकर चार्ज बढ़ा दिया है. एसबीआई विभिन्न शाखाओं में 1,500-12,000 रुपये की जमा राशि पर जीएसटी वसूल रहा है। पहले यह राशि 500-3,000 रुपये प्रति वर्ष थी. bank lockers new rules किराया शहरों और लॉकर के प्रकार पर निर्भर करता है। एचडीएफसी बैंक स्थान और प्रकार के आधार पर लॉकर के लिए सालाना 1,350 रुपये से 20,000 रुपये तक शुल्क ले रहा है।

 

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