CM Tractor Yojana : मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना अब किसान को नया ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें क्या है पूरा प्रोसेस

CM Tractor Yojana : किसानों के लिए ट्रैक्टर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कृषि उपकरण है। ट्रैक्टर की मदद से किसान अपने खेती के कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह न केवल अन्य कृषि उपकरणों को खेती में सहायता प्रदान करता है, बल्कि फसलों को बाजार में भी ले जाने में भी सहायक होता है।

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इसलिए ट्रैक्टर को कृषि के क्षेत्र में एक अत्यंत उपयोगी उपकरण माना जाता है। सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। CM Tractor Yojana

योजना के प्रथम चरण के बारे में बताया गया है। इस चरण में, 1,112 ट्रैक्टर किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, योजना के अन्य पहलुओं में, 970 कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार किसानों को ट्रैक्टर वितरण योजना के माध्यम से लाभान्वित करना चाहती है। इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्रदान किया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर की लागत का 50 प्रतिशत अंश सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।CM Tractor Yojana

क्या है मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना ?CM Tractor Yojana
मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर की आपूर्ति को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और पात्रता मान्य होती हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची और इसके लिए की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए स्थानीय सरकारी दफ्तर या आधिकारिक वेबसाइट पर जांच की जा सकती है।CM Tractor Yojana

राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना’। इस योजना के अंतर्गत, सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के प्रथम चरण में, 80 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के किसानों को 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र दिए जाएंगे।CM Tractor Yojana

ट्रैक्टरों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ?CM Tractor Yojana
राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 50 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ट्रैक्टर की लागत पर दी जाएगी यह सहायता। ट्रैक्टर पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा। योजना का उद्देश्य 1,112 ट्रैक्टरों को वितरित करना है। साथ ही, खेती के लिए अन्य उपयोगी कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 970 कृषि यंत्रों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।CM Tractor Yojana

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किसे मिलेगा इस योजना का लाभ ?CM Tractor Yojana
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना से सभी जिलों के किसान, किसान समूह, महिला स्वयंसहायता समूह, जल पंचायत, जल छाती समितियां, कृषि लैंपस और अन्य कृषि संगठनों को लाभ मिलेगा। इस योजना में ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों का वितरण होगा जिसका कुल खर्च लगभग 10 लाख रुपए अनुमानित है। हालांकि, ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के वितरण में प्राथमिकता उन किसान समूहों को दी जाएगी जिनके पास 10 एकड़ से अधिक खेती योग्य भूमि होगी। इसके अतिरिक्त, उन किसान समूहों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिनके एक सदस्य के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस होगा।CM Tractor Yojana

कुछ मापदंड और शर्तें तय की गई हैं। ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए सब्सिडी के तहत, नीचे दी गई पात्रता और शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं:CM Tractor Yojana
सब्सिडी प्राप्ति के लिए राज्य के सभी जिलों के किसानों को यह लाभ प्रदान किया जाएगा।
सब्सिडी के लिए ट्रैक्टर की खरीद पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
जो किसान पिछले सात सालों में सब्सिडी पर ट्रैक्टर नहीं खरीदा है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
यदि आपने सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा है, तो आपको इसे 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे, जिसके लिए किसान को शपथ पत्र देना होगा।

राज्य का नाम राज्यवार आवेदन लिंक
अण्डमाननिकोबार (AndamanandNicobar) ऑनलाइन आवेदन
आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) ऑनलाइन आवेदन
अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) ऑनलाइन आवेदन
असम (Assam) ऑनलाइन आवेदन
बिहार (Bihar) ऑनलाइन आवेदन लिंक
चंडीगढ़ (Chandigadh) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) ऑफलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
दादरा-नगर हवेली (Dadra-Nagar Haveli) ऑफलाइन आवेदन
दमन-दीव ऑफलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
दिल्ली (Delhi) ऑनलाइन आवेदन
गोवा (Goa) ऑनलाइन आवेदन लिंक
गुजरात (Gujarat) ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा (Hariyana) ऑनलाइन आवेदन लिंक
हिमांचल प्रदेश (Himachal Pradesh) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
झारखंड (Jharkhand) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
कर्नाटक (Karnataka) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
केरल (Kerla) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh) ऑनलाइन आवेदन लिंक
महाराष्ट्र (Maharashtra) ऑनलाइन आवेदन लिंक
मणिपुर (Manipur) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
मेघालय (Meghalaya) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
मिजोरम (Mizoram) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
नगालैंड (Nagaland) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
ओडिशा (Odisha) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
पांडिचेरी (Pondicherry) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
पंजाब (Punjab) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
राजस्थान (Rajsthan) ई-मित्र से संपर्क करें
सिक्किम (Sikkim) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
तमिलनाडु (Tamilnadu) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
तेलंगाना (Telangana) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
त्रिपुरा (Tripura) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
उत्तरांचल (Uttaranchal) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)
पश्चिम बंगाल (West Bengal) ऑनलाइन आवेदन (सीएससी सेंटर)

योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसानों को कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। नीचे दी गई सूची में वे दस्तावेज़ दिए गए हैं
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
आवेदन करने वाले किसान का पेन कार्ड
आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
किसान का आय प्रमाण-पत्र
आवेदक का निवास का प्रमाण
बैंक खाता विवरण संबंधित बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
आवेदन करने वाले किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
किसान के खेत के कागजात
किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि

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