ITR deadline extended: करदाताओं को बड़ी राहत! ITR रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ी, तुरंत चेक करें नई तारीख

ITR deadline extended: सरकार ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। इसके अलावा जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना है उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 (आईटीआर-&) में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है। ITR deadline extended

चालू वित्त वर्ष में सितंबर मध्य तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.51% बढ़कर 8.65 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों द्वारा अधिक अग्रिम कर भुगतान के कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी वृद्धि हुई है। इस दौरान एडवांस टैक्स भुगतान में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान 18.23 लाख करोड़ रुपये का 47.45 फीसदी रहा है. पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये था।

ITR deadline extended:
एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त के भुगतान की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 16 सितंबर तक 8,65,117 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4,16,217 करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

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