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Pension New Rules: पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! पेंशन नियमों में बदलाव, खाते में मिलेगा ये नया विकल्प

Pension New Rules

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Pension New Rules: इस संबंध में 22 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

Pension New Rules: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों के एनपीएस टियर II खातों में डिफॉल्ट स्कीम का विकल्प पेश किया गया है। इससे वे अपने पीएफ निवेश के लिए पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) और प्रतिशत में रिटर्न की सीमा का चयन कर सकेंगे। पीएफएम खाताधारकों द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार अपने धन का निवेश करेगा।

निवेशकों को पीएफ फंड के निवेश में लचीलापन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया डिफॉल्ट स्कीम विकल्प अब तक केवल एनपीएस टियर I खाता ग्राहकों के लिए उपलब्ध था।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 22 सितंबर, 2023 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा, “विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए एनपीएस टियर II डिफॉल्ट योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।”

क्या है डिफॉल्ट प्लान, क्या बदलेगा?
सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार (आरएआई) और सहज मनी के संस्थापक अभिषेक कुमार ने कहा कि एनपीएस टियर II खाताधारकों को अब अपना पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) और प्रतिशत चुनना होगा। पीएफएम फंड अपने पीएफ फंड को तदनुसार निवेश करेगा।

डिफॉल्ट स्कीम फंड का प्रबंधन तीन पेंशन फंड मैनेजरों (पीएफएम) – एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड को सौंपा गया है, जिन्हें एक निश्चित अनुपात में धन आवंटित किया जाता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 85% निवेश निश्चित आय उपकरणों में किया जाता है और 15% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश किया जाता है।

लचीला विकल्प – जिन निवेशकों को वित्तीय निवेश की ज्यादा समझ नहीं है लेकिन वे एनपीएस टियर II फंड में निवेश करना चाहते हैं, वे डिफ़ॉल्ट विकल्प से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे-जैसे समय के साथ निवेशकों की समझ बढ़ती है, वे अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं।

कुमार ने कहा, यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों को अब पीएफएम और एनपीएस टियर II खाते में अपने आवंटन का प्रतिशत चुनने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह डिफ़ॉल्ट योजना एक अतिरिक्त विकल्प है जिसे अब सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया है जो एनपीएस टियर II में निवेश करते हैं। इसके अलावा इक्विटी, कॉरपोरेट डेट और सरकारी डेट जैसे अन्य मौजूदा निवेश विकल्प भी पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे।

टियर II डिफॉल्ट स्कीम कैसे मदद करेगी?
टाटा पेंशन मैनेजमेंट के सीईओ कुरियन जोस ने कहा कि डिफॉल्ट स्कीम पीएफ निवेशकों https://pensionersportal.gov.in/ को कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कोई लॉक-इन अवधि नहीं है, साथ ही किसी भी समय इस विकल्प से बाहर निकलने की सुविधा है।

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