Post Office Recurring deposit scheme: सरकारी बचत योजनाएँ वित्तीय योजनाएँ हैं जो कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न प्रदान करती हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई योजना है और सुरक्षित कमाई के साथ अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं बिना जोखिम के गारंटीड रिटर्न देती हैं। ये योजनाएं उन निवेशकों के लिए सर्वोत्तम हैं जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स में ब्याज दरों की घोषणा की है।
जिसमें पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी पर कितना मिलेगा ब्याज: वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 20 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई है। तो, 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक 5 साल की पोस्ट ऑफिस आरडी पर अब 6.5 फीसदी की जगह 6.7 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा।
अब कैलकुलेशन को समझें तो हर महीने आरडी पर 5000 निवेश करने पर आप एक साल में 60 हजार और पांच साल में 3 लाख निवेश करेंगे। जिसमें उन्हें 6.7 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल बाद 56,830 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो आपको मैच्योरिटी पर 3,56,830 रुपये मिलेंगे।
अब इस तरह अगर आप आरडी में प्रति माह 3000 रुपये का निवेश करते हैं तो एक साल में 36000 रुपये का निवेश होगा और 5 साल में कुल निवेश 1,80,000 रुपये होगा। पोस्ट ऑफिस आरडी कैलकुलेटर के मुताबिक नई ब्याज दरों के मुताबिक मैच्योरिटी पर आपको कुल 34,097 रुपये का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार मैच्योरिटी पर आपको कुल 2,14,097 रुपये मिलेंगे।
हर तीन महीने में ब्याज दरों की समीक्षा:
आरडी पर मिलने वाली ब्याज दर पर टीडीएस काटा जाता है। जो कि 10 फीसदी टीडीएस है। अगर आरडी पर एक महीने का ब्याज 10 हजार रुपये से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा।
केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करता है। इस बार अक्टूबर दिसंबर सीजन के लिए सरकार ने केवल 5 साल की आवर्ती जमा पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। जबकि बाकी योजनाओं पर पुरानी दर ही लागू रहेगी।
(Disclaimer: यहां दी गई निवेश सलाह विशेषज्ञों के व्यक्तिगत विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। न तो न्यूज 18 गुजराती और न ही इसका प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।)