बड़ी खबर! बदल गए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के 3 नियम, तुरंत करें चेक

केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाते से जुड़े तीन बड़े बदलाव किए हैं, जिनके बारे में हर खाताधारक को जानना जरूरी है। नए बदलावों में संयुक्त खाताधारकों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं, निकासी और ब्याज भुगतान से जुड़े नियमों को अपडेट कर दिया गया है। नए बदलाव खाताधारकों की सुविधा के लिए किए गए हैं।

संयुक्त खाताधारकों की संख्या में बदलाव
केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस ज्वाइंट सेविंग अकाउंट होल्डर्स लिमिट हाइक में संयुक्त खाताधारकों की संख्या बढ़ा दी है। नियमों के मुताबिक अब तक संयुक्त खाताधारक की अधिकतम संख्या दो थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। यानी अब पोस्ट ऑफिस में 3 लोग संयुक्त बचत खाता खोल सकते हैं।

बचत खाते से निकासी के नियम में बदलाव
केंद्र सरकार ने डाकघर बचत खाता निकासी फॉर्म परिवर्तन से निकासी आवेदन को फॉर्म 2 से फॉर्म 3 में बदल दिया है। इस बदलाव से अब पासबुक दिखाकर खाते से कम से कम पचास रुपये की निकासी की जा सकेगी। डाकघर बचत खाता योजना 2019 के अनुसार, पहला नियम यह था कि खाते से कम से कम पचास रुपये निकालने के लिए फॉर्म-2 के साथ विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित पासबुक पेश करनी होगी।

खाते में जमा राशि पर ब्याज भुगतान नियम
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज दर भुगतान नियम से संबंधित नए नियमों के अनुसार, दसवें दिन से महीने के अंत के बीच किसी खाते में सबसे कम राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। गणना के बाद, इसे प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। वहीं, किसी खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके खाते में ब्याज का भुगतान उसी महीने के अंत में किया जाएगा, जिसमें खाता बंद किया गया है।

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